केंद्र सरकार ने श्रम विभाग के 29 कानूनों को किया खत्म, चार संगीता बनाई, सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम लेने पर श्रमिक को दोगुना भुगतान करना होगा

 


अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चंद्र ने कहा कि केद्र सरकार ने श्रम विभाग के 29 कानूनों को समाप्त कर चार संगीता बना दी है! इसमें सामाजिक सुरक्षा आयोग इक संबंध और मजदूरी संगीता को पहले ही हरी झंडी दी जा चुकी है! उत्तर प्रदेश में सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम लेने पर अतिरिक्त घंटों के लिए श्रमिक को दोगुना भुगतान करना होगा उत्तर प्रदेश व्यवसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य शर्त नियमावली 2022 को कैबिनेट ने मंगलवार को हरी झंडी दे दी! इससे संबंधित बनाए गए तीन एक्ट को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है! 

मंगलवार को कैबिनेट में व्यवसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य शर्त प्राख्यापन संगीता के प्रावधान को मंजूरी दी गई! इसके तहत अब किसी अधिष्ठान या फिर कारखाने में काम करने वाले 45 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिक का या खतरनाक प्रकृति कारखाने में काम करने वाले श्रमिक का साल में एक बार स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा! प्रत्येक नियोजन कर्मचारी का नियुक्ति पत्र जारी करेगा! जिस कारखाने में 500 से अधिक कर्मकार काम करते हो या खतरनाक प्रकृति के कारखाने जहां 250 से अधिक कर्मकार काम करते हो वहां सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति अनिवार्य होगी! सेफ्टी कमेटी का गठन करना होगा! 

अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चंद्र ने कहा कि किसी भी दिन विश्राम सहित कर्मकार के काम का समय विस्तार 12 घंटे से अधिक नहीं होगा! सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम करने पर अतिरिक्त घंटों के लिए 2 गुना भुगतान भी करना होगा!  शर्तों के साथ महिलाएं भी रात्रि में काम कर सकेंगी! श्रमिकों को भवन एवं संनिर्माण बोर्ड की या श्रम विभाग की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लाभ दिलाया जाएंगे! 

बागवानबागवानो में नियोजित श्रमिकों के लिए आवास, शौचालय, शिशु सदन, बच्चों के लिए शैक्षणिक सुविधाएं, कीटनाशकों से सुरक्षा आदि का प्रावधान किया गया है! नियमों का पहली बार उल्लंघन समन योग्य होगा लेकिन दूसरी बार वाद कार्रवाई होगी! बीड़ी, सिगार कर्मकारों की समस्याओं का भी निदान करना होगा! 



Post a Comment

please do not comment spam and link

और नया पुराने