केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद राहुल गांधी को मानहानि मामले में गुरवार को कोर्ट ने दो साल की सज़ा सुनाई है! सज़ा सुनाते ही कोर्ट ने इस सज़ा को एक माह के लिए टाल दिया था!
सज़ा सुनाए जाने के दिन यानी 23 मार्च, 2023 से अयोग्य करार दिया जाता है! शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की जानकारी दी!
के सी कौशिक कहा कि "ये मामला ऐसा नहीं है, जिसमें स्पीकर महोदय को इतनी जल्दीबाज़ी करने की ज़रूरत थी. उनको अपना फैसला एक माह के लिए टाल देना चाहिए था, क्योंकि जब कोर्ट ने ही अपना फ़ैसला एक माह के लिए टाल दिया है, तो टेक्नीकली सज़ा सस्पेंड है, इसपर स्पीकर का फ़ैसला लेना मेरी राय में न्याय के सहज़ सिद्धांत के ख़िलाफ़ है."
उधर बीजेपी का कहना है कि कानून के मुताबिक दोषी करार होने के बाद सदस्यता रद्द करने के लिए स्पीकर को नोटिस देना ज़रूरी था!

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