ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबेर का मामला: पत्रकार को लिखने से नहीं रोक सकते : सुप्रीम कोर्ट



ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबेर को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है! देर शाम ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबेर देर शाम रिहा भी हो गए! जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा हम पत्रकार को कुछ कहने या लिखने से नहीं रोक सकते! यूपी में दर्ज सभी मामले दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित करने के निर्देश! साथ ही एसआईटी को भी भंग कर दिया! पीड़ित को मिला न्याय! साथ ही न्याय प्रक्रिया में जनता का बढा विश्वास! 

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने, ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबेर की याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को ट्वीट के लिए उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी मामले दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित किए जाने का निर्देश दिया! जांच के लिए बनाई गई यूपी सरकार की एसआईटी को भी बंद कर दिया गया! पीठ ने जुबेर को शाम 6:00 बजे से पहले रिहा करने का आदेश भी दिया! पीठ ने यूपी की एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद की जुबेर को भविष्य में कोई भी ट्वीट करने से रोकने वाली मांग को भी खारिज कर दिया गया! 

पीठ ने कहा, गिरफ्तारी की शक्ति का कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए! याचिकाकर्ता प्राथमिकी रद्द करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है! 



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