69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर पिछड़ा वर्ग ने लगाई रोक


यूपी में 69000 सहायक शिक्षकों की जारी भर्ती प्रक्रिया पर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने रोक लगा दी। मंगलवार को सुनवाई के लिए किसी अधिकारी के उपस्थित न होने पर आयोग ने कड़ी नाराजगी जताई है। आयोग द्वारा मामले की जांच पूरी होने तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण नीति में अनियमितता की शिकायतों पर सुनवाई कर रहे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष डॉ लोकेश कुमार प्रजापति ने हल्क भाषा में पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि इस मामले में अब तक आयोग के मुताबिक ना तो कार्रवाई की गई है और ना रिपोर्ट भेजी गई इससे जाहिर होता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रति आपके मन में कोई सम्मान नहीं है । यह पेशेवर लापरवाही और पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रति अनुचित व्यवहार कदाचार के समान है। इसके साथ ही प्रजापति ने जांच पूरी होने तक स्थिति यथावत रखने तथा कोई भी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है।

कई बार पत्र लिखा गया लेकिन जवाब नहीं है

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने यूपी सरकार को 3 जून को नोटिस जारी कर 1 हफ्ते में जवाब देने को कहा था। जवाब न मिलने पर 15 जून को रिमाइंडर देते हुए जवाब के लिए 3 दिन का और मौका दिया गया । उस पर भी जवाब नहीं मिलने पर 29 जून को दिन में 2:00 बजे आयोग के सामने उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। फिर 1 जुलाई को लिखे पत्र में 7 जुलाई को सभी दस्तावेज के साथ आयोग के सामने पेश होने को कहा था। इसके बावजूद यूपी सरकार की ओर से कोई अधिकारी नहीं पहुंचा।

69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में उत्तर कुंजी में खामियों पर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी

69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा की उत्तर कुंजी में खामियों को लेकर कुछ अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया । जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा हमें हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने का कोई कारण नजर नहीं आता। पहले भी ऐसी याचिका दायर की गई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। 



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