सीवर और टैंक सफाई के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और इसमें मरने वालों के परिजनों को शीघ्र आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है ! सीवर टैंक की सफाई कराने वाली एजेंसियों को अनिवार्य रूप से सफाई कर्मियों का 10 लाख का बीमा कराना होगा साथ ही कर्मचारियों को भी लिखित में यह प्रमाण पत्र देना होगा कि वह स्वेच्छा से सफाई के लिए तैयार हैं!
प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने इस मामले को लेकर शासनादेश जारी कर दिया है! इसमें कहा गया है कि सीवर सफाई के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा! शासनादेश में यह भी कहा गया है कि सुरक्षा मानकों से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन न करने की दशा में यदि कोई दुर्घटना होती है तो इसके लिए निकाय के वरिष्ठ अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे!
प्रमुख सचिव ने निकाय अधिकारियों को इसे कड़ाई से लागू करने का निर्देश दिया है! शासनादेश में कहा गया है कि सफाई के लिए सुरक्षा उपकरण के जरूरी इंतजाम किए जाएं! असुरक्षित सफाई करवाना कानूनी अपराध है! प्रशिक्षित सुपरवाइजर की निगरानी में सफाई मशीनों का इस्तेमाल कराया जाए! निजी एजेंसियों की लापरवाही के लिए स्थानीय निकाय प्रभारी अधिकारी भी जिम्मेदार होंगेहोंगे!
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