सरकारी नौकरियों में 10 फीसद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का कोटा बढ़ा, अब 60 फीसद पदों पर आरक्षण होगा



लखनऊः पांच वर्ष संविदा पर नौकरी करने के बाद सेवा में लेने के निर्णय का प्रदेश में बेरोजगार और विपक्षी पार्टियों ने जमकर विरोध किया। इससे सरकार पर दबाव बना और सरकारी नौकरी के खाली पदों पर शीघ्र भर्ती करने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश में इससे पहले सरकारी नौकरियों में 50 फीसद आरक्षण था। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए 21 फीसदी, अनुसूचित जनजाति दो फीसद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 फीसद आरक्षण की व्यवस्था पहले से ही है। अब 10 फीसद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण कर दिया गया है। इसके बाद अब 60 फीसद पदों पर आरक्षण होगा।  उत्तर प्रदेश के सभी भर्ती आयोग अब इसके आधार पर ही विज्ञापन निकालकर आवेदन मांगेंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है और भर्ती के लिए जो प्रस्ताव पूर्व से आए थे उसे वापस भेजकर इसमें संशोधन कराया जा रहा है।


राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-2020 जारी किया जा चुका है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंहल ने निर्देश भेज रखा है कि इसे कड़ाई से लागू किया जाए।  इसके आधार पर आर्थिक रूप से कमजोरों को 10 फीसद आरक्षण देना अनिवार्य हो गया है। इसका फायदा केवल यूपी में रहने वालों को ही मिलेगा। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए 21 फीसद, अनुसूचित जनजाति दो फीसद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 फीसद आरक्षण की व्यवस्था पहले से ही है। आर्थिक रूप से कमजारों को शामिल करने के बाद यह प्रतिशत 60 फीसद हो जाएगा।


अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती के लिए मौजूदा परीक्षा प्रणाली में बदलाव करना चाहता है। इसके लिए शासन के कार्मिक विभाग को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इसके मुताबिक प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का प्रस्ताव है। कार्मिक विभाग ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से इस संबंध में कुछ जानकारियां मांगी थी, इसका जवाब भेजा चुका है। प्रवीर कुमार, अध्यक्ष, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कहते हैं कि आयोग सभी भर्तियों में आर्थिक रूप से कमजोरों को 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए प्रस्तावों को संशोधित करा रहा है। नए भर्ती विज्ञापनों में इसकी व्यवस्था कराई जाएगीए जिससे शासन की मंशा के अनुरूप इस वर्ग को आरक्षण का फायदा मिल सके। 


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