आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन: पहले व्यापारी फसलों को किसानों के औने-पौने दामों में खरीदकर उसका भंडारण कर लेते थे और कालाबाज़ारी करते थे, उसको रोकने के लिए Essential Commodity Act 1955 बनाया गया था जिसके तहत व्यापारियों द्वारा कृषि उत्पादों के एक लिमिट से अधिक भंडारण पर रोक लगा दी गयी थी।
अब नये विधेयक आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020: आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को हटाने के लिए लाया गया है। इन वस्तुओं पर राष्ट्रीय आपदा या अकाल जैसी विशेष परिस्थितियों के अलावा स्टॉक की सीमा नहीं लगेगी। इस पर सरकार का मानना है कि अब देश में कृषि उत्पादों को लक्ष्य से कहीं ज्यादा उत्पादित किया जा रहा है। किसानों को कोल्ड स्टोरेज, गोदामों, खाद्य प्रसंस्करण और निवेश की कमी के कारण बेहतर मूल्य नहीं मिल पाता है।
मूल्य आश्वासन पर किसान (बंदोबस्ती और सुरक्षा) समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश: यह कदम फसल की बुवाई से पहले किसान को अपनी फसल को तय मानकों और तय कीमत के अनुसार बेचने का अनुबंध करने की सुविधा प्रदान करता है। इससे किसान का जोखिम कम होगा। दूसरेए खरीदार ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (#MSP ) को पहले की तरह बरकरार रखा जाएगा और राज्यों के अधिनियम के अंतर्गत संचालित मंडियां भी राज्य सरकारों के अनुसार चलती रहेगी।#AatmaNirbharKrishi #JaiKisan
— Narendra Singh Tomar (@nstomar) September 17, 2020
गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्ष 2014-15 के 1400 रुपये प्रति क्विंटल मुकाबले वर्ष 2020-21 में बढ़कर 1925 रुपये हो गया है, जो लगभग 37.5% की वृद्धि को दर्शाता है।#AatmaNirbharKrishi #JaiKisan
— Narendra Singh Tomar (@nstomar) September 17, 2020
जब जवान भी ख़िलाफ़, किसान भी ख़िलाफ
— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) September 17, 2020
तब समझो दंभी सत्ता के दिन अब बचे हैं चार
संसद में किसानों से जुड़े दो बिल, उनकी सभी शंकाओं को दूर किये बिना ही, कल पास कर दिये गये हैं। उससे बी.एस.पी. कतई भी सहमत नहीं है। पूरे देश का किसान क्या चाहता है? इस ओर केन्द्र सरकार जरूर ध्यान दे तो यह बेहतर होगा।
— Mayawati (@Mayawati) September 18, 2020

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