सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च से पहले बीएस-4 गाड़ियों के खरीदारों को गुरुवार को बड़ी राहत दी है। शीर्ष कोर्ट ने अपनी पहले की रोक को हटाते हुए 31 मार्च से पहले खरीदी गई बीएस.4 गाड़ियों के पंजीकरण की अनुमति दे दी है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में यह छूट लागू नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो गाड़ियां 31 मार्च तक बिकी के बाद यह ई- वाहन पोर्टल पर दर्ज हुई हैं या जिनका स्थाई पंजीकरण हुआ है उनका पंजीकरण कराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले बीएस.4 गाड़ियों के पंजीकरण पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कोविड.19 के चलते बीएस-4 वाहनों की बिक्री के लिए बढ़ाई गई समय सीमा से आगे जाकर गाड़ियों को बेचने पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने सरकार से गड़बड़ी का पता लगाने को कहा था। फेडरेशन आफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (एफडीए) का दावा है कि 12 मार्च से 31 मार्च के बीच 1.34 लाख वाहन बेचे गए। वही सरकारी वकील ने बताया कि 39 हजार वाहन है ई वाहन पोर्टल में अपलोड नहीं किए गए। सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि अकेले मार्च 29, 30 और 31 तारीख को पर 2.5 लाख से अधिक बीएस-4 वाहनों की बिक्री देखी गई।

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