नई दिल्ली: याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीमकोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पीएम केयर्स फंड भी चैरिटी फंड ही है। लिहाज़ा रकम ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था में रकम दान कर सकता है।
याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पीएम केयर्स फंड भी चैरिटी फंड ही है। लिहाज़ा रकम ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था में रकम दान कर सकता है।

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