असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पीएम श्रम योगी मानधन योजना शुरू

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पीएम श्रम योगी मानधन योजना शुरू


लखनऊः सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पीएम श्रम योगी मानधन योजना शुरू की हैं। इसके तहत घरों में काम करने वाले जैसे मेड, ड्राइवर, प्लंबर आदि के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है। खेतिहर मजदूरों को भी इस योजना दायरे में रखा गया है। इस योजना के तहत ऐसे कामगारों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद प्रत्येक माह कम से कम 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। पेंशन पाने के दौरान अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो 50 फीसदी धन राशि पेंशन के तौर पर उनके जीवनसाथी को दी जाएगी। इस स्कीम में ऐसे लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जिनकी आय पंद्रह हजार रुपये से कम है और उम्र 18 से 40 साल के लोग प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

योजना के तहत अलग-अलग उम्र के हिसाब से माह 55 रुपये से 200 रुपये का योगदान करना होता है। अगर आप इस योजना से 18 साल की उम्र में जुड़ते हैं तो आपको प्रत्येक माह 55 रुपये देने होंगे। 30 साल वालों को 100 रुपये और 40 साल वालों को 200 रुपये देना होगा। इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके सेविंग बैंक अकाउंट या जनधन अकाउंट का आईएफएस कोर्ड की जरूरत होगी। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड और एक वैध मोबाइल नंबर होना चाहिए।

इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी की वेबसाइट पर जाकर नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर का पता करना होगा। इसके बाद वहां आधार कार्ड और बचत खाता या जनधन खाता जो भी हो उसकी जानकारी देनी होगी। प्रूफ के तौर पर पासबुक, चेकबुक या बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हैं। खाता खोलते समय ही नॉमिनी का नाम भी दर्ज करा सकते हैं। आपकी डिटेल कंप्यूटर में दर्ज होते ही आपको अपने मासिक योगदान की जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद शुरुआती योगदान कैश में देना होगा। खाता खुलने के बाद आपको श्रम योगी कार्ड मिल जाएगा। एलआईसी की शाखा, राज्य कर्मचारी बीमा निगम, ईपीएफओ या केंद्र और राज्य सरकार के लेबर ऑफिस में भी जाकर आवेदन किया जा सकता है। कुछ राज्यों में लेबर डिपार्टमेंट खुद रजिस्ट्रेशन अभियान चला रहे हैं।

संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति या कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ) नेशनल पेंशन स्कीम ;एनपीएस, या राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ईएसआईसी) के सदस्य या आयकर का भुगतान करने वाले लोग इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हैं। आप इस योजना की जानकारी 1800 267 6888 टोल फ्री नंबर पर ले सकते हैं।

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