बेटी और बहू को भी मृतक आश्रित (अनुकंपा) नियुक्ति का मिलेगा लाभ, शासन ने आश्रित भर्ती नियमावली को लेकर जारी किए दिशा निर्देश

 


बुधवार को नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी ने शासनादेश जारी कर कहा कि प्रदेश में 12 नवंबर 2021 से पहले के मृत सरकारी सेवकों की आश्रित बेटियों, दत्तक पुत्रियों और विधवा पुत्रवधू को भी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी।

उत्तर प्रदेश में सेवाकाल के दौरान मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती 12वां संशोधन नियमावली 2021 को 12 नवंबर 2021 से लागू किया गया है। अब मृतक कार्मिक के आश्रित बेटियों दत्तक पुत्रियों और विधवा पुत्रवधू को भी अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। विभिन्न विभागों ने शासन से मार्गदर्शन मांगा था की नियमावली लागू होने की स्थिति से पहले के मामलों में भी आश्रित बेटियों और पुत्रवधू को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जाए या नहीं। इसको लेकर नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने साफ कर दिया है कि 12 नवंबर 2021 से पहले के मामलों में भी अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है। वही आश्रित को मृतक कार्मिक की मृत्यु से 5 वर्षों की अवधि के अंदर सेवायोजन के लिए आवेदन करना होगा। विशेष मामलों में प्रदेश सरकार शिथिलता भी दे सकती है।


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