इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तकनीकी सहायकों और कंप्यूटर ऑपरेटरों का वेतन बढ़ाने पर विचार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को समिति बनाने का निर्देश दिया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत कार्यरत तकनीकी सहायकों और कंप्यूटर ऑपरेटरो के लिए बहुत ही अच्छी खबर है।
अदालत ने कहा कि सरकार इस मामले पर गौर करें। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने विमल तिवारी सहित 32 याचिकाओ की एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है। याचियो की ओर से कहा गया है कि राज्य सरकार उन्हें कम पारिश्रमिक दे रही है। वह एक कल्याणकारी राज्य होने की जिम्मेदारी का निर्वाहन नहीं कर पा रही है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्हें लोक निर्माण विभाग की स्थापना में कार्यरत अस्थाई कनिष्ठ अभियंताओं या तकनीकी सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटरों के समान निर्धारित वेतन मान ग्रेड वेतन और अन्य भक्ति में नियमित वेतन प्रदान किया जाए।


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