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| Mukhtar Ansari |
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जियामऊ में फर्जी दस्तावेजों के सहारे सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर के मकान बनवाने के मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी की ओर से दी गई जमानत अर्जी पर शनिवार को कोर्ट में कार्य बहिष्कार था इसलिए सुनवाई नहीं हो सकी। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 4 अप्रैल की तारीख तय की है।
इस मामले की रिपोर्ट 27 अगस्त 2020 को हजरतगंज थाने में दर्ज कराई गई थी आरोप था कि मुख्तार और उनके बेटे अब्बास अंसारी व उमर अंसारी ने फर्जी दस्तावेज के माध्यम से दबंगई के बल पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है और साजिशन नक्शा पास कराकर मकान बनवा लिया इससे सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ है पुलिस विवेचना के बाद तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

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